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PMJJBY और PMSBY 2026: ₹436 में ₹2 लाख जीवन बीमा और ₹20 में दुर्घटना बीमा, बैंक कैंप में कैसे जुड़ें

Yash Jaiswal Fact-checked
7 min read

गाँव हो या शहर, बहुत से परिवारों के पास कोई बीमा नहीं होता। सरकार की दो योजनाएँ — PMJJBY और PMSBY — इसी कमी को बहुत कम पैसे में पूरा करती हैं। साल का ₹456 (₹436 + ₹20) देकर आपके परिवार को ₹4 लाख तक की सुरक्षा मिल सकती है।

इस लेख में आसान भाषा में समझेंगे:

  • दोनों योजनाओं में क्या फ़र्क है
  • पैसा खाते से कैसे कटता है और रिन्यूअल कब होता है
  • क्लेम के लिए कौन-कौन से कागज़ चाहिए
  • बैंक कैंप में कैसे जुड़ें

👉 आपके इलाके में बैंक कैंप कब और कहाँ लग रहा है, यह जानने के लिए हमारी पोस्ट पढ़ें: [Topic 1 पोस्ट का लिंक]

PMJJBY क्या है? (जीवन ज्योति बीमा)

  • यह जीवन बीमा है।
  • बीमाधारक की किसी भी कारण से मृत्यु होने पर नॉमिनी को ₹2 लाख मिलते हैं — चाहे बीमारी से हो या दुर्घटना से।
  • साल का प्रीमियम: ₹436
  • जुड़ने की उम्र: 18 से 50 साल
  • 50 से पहले जुड़ गए और हर साल रिन्यू करते रहे, तो कवर 55 साल की उम्र तक चलता है।
  • ध्यान दें: नए जुड़ने वालों के लिए पहले 30 दिन सिर्फ़ दुर्घटना से मृत्यु कवर होती है। बीमारी से मृत्यु का क्लेम 30 दिन बाद से ही मिलता है।

PMSBY क्या है? (सुरक्षा बीमा)

  • यह दुर्घटना बीमा है।
  • सिर्फ़ दुर्घटना से मौत या विकलांगता पर पैसा मिलता है। बीमारी से मृत्यु इसमें कवर नहीं है।
  • साल का प्रीमियम: सिर्फ़ ₹20
  • जुड़ने की उम्र: 18 से 70 साल
  • कवर:
    • दुर्घटना में मृत्यु: ₹2 लाख
    • पूरी (स्थायी) विकलांगता — जैसे दोनों आँखें या दोनों हाथ/पैर चले जाना: ₹2 लाख
    • आंशिक विकलांगता — जैसे एक आँख या एक हाथ/पैर: ₹1 लाख

दोनों योजनाओं का फ़र्क — एक नज़र में

बातPMJJBY (जीवन ज्योति)PMSBY (सुरक्षा बीमा)
बीमा का प्रकारजीवन बीमादुर्घटना बीमा
उम्र सीमा (जुड़ने के लिए)18–50 साल18–70 साल
कवर कब तक55 साल तक70 साल तक
साल का प्रीमियम₹436₹20
कवर राशिकिसी भी कारण से मृत्यु पर ₹2 लाखदुर्घटना से मृत्यु/पूरी विकलांगता पर ₹2 लाख, आंशिक विकलांगता पर ₹1 लाख
शुरुआती इंतज़ार30 दिन (बीमारी से मृत्यु के लिए)कोई इंतज़ार नहीं
क्लेम कौन करेगानॉमिनीमृत्यु पर नॉमिनी, विकलांगता पर खुद बीमाधारक
क्लेम कहाँ जमा करेंउसी बैंक/डाकघर शाखा में जहाँ खाता हैउसी बैंक/डाकघर शाखा में जहाँ खाता है
क्लेम का समयमृत्यु के 30 दिन के अंदर (बेहतर)दुर्घटना के 30 दिन के अंदर (बेहतर)

आसान सलाह: अगर उम्र 50 से कम है, तो दोनों योजनाएँ लें। ₹456 सालाना में बीमारी और दुर्घटना दोनों से सुरक्षा मिल जाती है। दुर्घटना में मृत्यु होने पर परिवार को दोनों से मिलाकर ₹4 लाख तक मिल सकते हैं।

ऑटो-डेबिट कैसे होता है?

  • दोनों योजनाओं में प्रीमियम आपके बचत खाते से अपने-आप कटता है। इसे ऑटो-डेबिट कहते हैं।
  • जुड़ते समय फ़ॉर्म पर आप बैंक को इसकी सहमति (consent) देते हैं।
  • हर साल अलग से फ़ॉर्म भरने या बैंक जाने की ज़रूरत नहीं।
  • पैसा एक ही किस्त में कटता है।
  • खाते में बैलेंस ज़रूरी है। पैसा कम होने पर प्रीमियम नहीं कटेगा और बीमा बंद हो जाएगा।
  • बंद हुआ बीमा दोबारा चालू हो सकता है, लेकिन PMJJBY में उसे नया बीमा माना जाता है और 30 दिन का इंतज़ार फिर से लागू होता है।
  • एक व्यक्ति एक ही बैंक खाते से इन योजनाओं में जुड़ सकता है। दो खातों से जुड़ने पर भी कवर ₹2 लाख ही रहेगा।

साल का रिन्यूअल कब होता है?

  • बीमा का साल 1 जून से 31 मई तक चलता है।
  • रिन्यूअल का प्रीमियम हर साल 31 मई तक खाते से कटता है।
  • टिप: हर साल मई के आख़िरी हफ़्ते में खाते में कम से कम ₹456 (दोनों योजनाओं के लिए) ज़रूर रखें।
  • पासबुक अपडेट कराएं और देखें कि “PMJJBY” और “PMSBY” की एंट्री कटी है या नहीं।

साल के बीच में जुड़ने पर PMJJBY का प्रीमियम

PMJJBY में साल के बीच जुड़ने पर कम प्रीमियम लगता है (PMSBY में हमेशा ₹20 ही):

जुड़ने का महीनाPMJJBY प्रीमियम
जून, जुलाई, अगस्त₹436
सितंबर, अक्टूबर, नवंबर₹342
दिसंबर, जनवरी, फ़रवरी₹228
मार्च, अप्रैल, मई₹114

यानी अक्टूबर–नवंबर 2026 में किसी कैंप में जुड़ते हैं, तो PMJJBY के लिए लगभग ₹342 कटेंगे। फिर 31 मई 2027 तक पूरा ₹436 रिन्यूअल के लिए कटेगा।

बैंक कैंप में कैसे जुड़ें — स्टेप बाय स्टेप

  1. कैंप की जानकारी लें — तारीख और जगह के लिए पढ़ें: [Topic 1 पोस्ट का लिंक]
  2. ज़रूरी चीज़ें साथ ले जाएं:
    • बैंक पासबुक / खाता नंबर
    • आधार कार्ड (खाते से लिंक हो तो बेहतर)
    • मोबाइल नंबर
    • नॉमिनी का नाम, उम्र और रिश्ता
  3. फ़ॉर्म भरें — PMJJBY और PMSBY के अलग-अलग फ़ॉर्म होते हैं। चाहें तो दोनों भरें।
  4. नॉमिनी का नाम ज़रूर लिखें — यह सबसे ज़रूरी हिस्सा है। नॉमिनी नाबालिग हो तो किसी बड़े व्यक्ति (appointee) का नाम भी दें।
  5. ऑटो-डेबिट सहमति पर साइन करें।
  6. रसीद (Acknowledgement slip) लें और संभाल कर रखें। इसमें बीमा की जानकारी होती है।
  7. घर पर बताएं — परिवार को ज़रूर बताएं कि आपने यह बीमा लिया है। कई क्लेम सिर्फ़ इसलिए नहीं होते क्योंकि परिवार को पता ही नहीं होता।

👉 कैंप के अलावा आप अपनी बैंक शाखा, बैंक मित्र (BC), डाकघर या कई बैंकों की नेट बैंकिंग/मोबाइल ऐप से भी जुड़ सकते हैं।

क्लेम के लिए ज़रूरी दस्तावेज़

क्लेम उसी बैंक/डाकघर शाखा में जमा होता है जहाँ बीमाधारक का खाता था। क्लेम फ़ॉर्म शाखा से मिल जाता है या jansuraksha.gov.in के “Forms” सेक्शन से डाउनलोड कर सकते हैं।

PMJJBY क्लेम (मृत्यु पर)

  • भरा हुआ क्लेम-कम-डिस्चार्ज फ़ॉर्म
  • मृत्यु प्रमाण पत्र (जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रार द्वारा जारी)
    • या अस्पताल का डिस्चार्ज सर्टिफ़िकेट / इलाज करने वाले डॉक्टर का प्रमाण पत्र
  • नॉमिनी का आधार और बैंक खाते की जानकारी (कैंसिल चेक या पासबुक की कॉपी)
  • अगर मृत्यु जुड़ने के 30 दिन के अंदर दुर्घटना से हुई: FIR/पंचनामा और पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी

PMSBY क्लेम (दुर्घटना पर)

दुर्घटना में मृत्यु होने पर:

  • भरा हुआ क्लेम फ़ॉर्म
  • FIR / पंचनामा (मूल)
  • पोस्टमार्टम रिपोर्ट
  • मृत्यु प्रमाण पत्र
  • नॉमिनी का आधार और बैंक खाते की जानकारी

विकलांगता होने पर:

  • भरा हुआ क्लेम फ़ॉर्म
  • FIR / पंचनामा (मूल)
  • सिविल सर्जन द्वारा जारी विकलांगता प्रमाण पत्र
  • बीमाधारक का आधार और खाते की जानकारी

अगर नॉमिनी का नाम दर्ज नहीं है

  • तब कानूनी वारिस को कोर्ट/अधिकारी से उत्तराधिकार प्रमाण पत्र (Succession / Legal heir certificate) लाना होगा।
  • इसीलिए जुड़ते समय नॉमिनी का नाम ज़रूर लिखें।

8. क्लेम में कितना समय लगता है?

  • क्लेम घटना के 30 दिन के अंदर जमा करना बेहतर है।
  • बैंक को पूरे कागज़ मिलने के 30 दिन के अंदर क्लेम बीमा कंपनी को भेजना होता है।
  • बीमा कंपनी को इसके बाद 30 दिन के अंदर पैसा नॉमिनी के खाते में भेजना होता है।
  • यानी सब कागज़ सही हों तो लगभग 2 महीने में पैसा मिल जाता है।

9. ज़रूरी सावधानियाँ

  • ✅ हर साल मई में खाते में बैलेंस रखें।
  • ✅ आधार और मोबाइल नंबर खाते से लिंक रखें।
  • ✅ नॉमिनी बदलना हो तो उसी शाखा में फ़ॉर्म देकर बदलें।
  • ❌ कोई एजेंट या कॉल करने वाला “बीमा चालू करने” के नाम पर ज़्यादा पैसे या OTP माँगे तो न दें। प्रीमियम सिर्फ़ बैंक खाते से कटता है।
  • 📞 मदद के लिए राष्ट्रीय टोल-फ़्री नंबर: 1800-180-1111 / 1800-110-001

10. अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQ)

सवाल: क्या दोनों योजनाएँ एक साथ ले सकते हैं? जवाब: हाँ। दोनों अलग योजनाएँ हैं और दोनों का पैसा अलग-अलग मिलता है।

सवाल: जन धन खाते से जुड़ सकते हैं? जवाब: हाँ, किसी भी बचत खाते या डाकघर बचत खाते से जुड़ सकते हैं।

सवाल: क्या प्रीमियम पर टैक्स छूट मिलती है? जवाब: कई बैंक इसे धारा 80C के तहत बताते हैं, लेकिन यह आपकी टैक्स व्यवस्था पर निर्भर है। अपने CA से पूछ लें।

सवाल: बीमा बंद करना हो तो? जवाब: शाखा में लिखित आवेदन देकर ऑटो-डेबिट बंद करवा सकते हैं।

निष्कर्ष

PMJJBY और PMSBY मिलाकर साल का सिर्फ़ ₹456 — यानी रोज़ के ₹1.25 से भी कम — में परिवार को ₹4 लाख तक की सुरक्षा मिलती है। अगर आपने अभी तक ये योजनाएँ नहीं ली हैं, तो अगले बैंक कैंप में ज़रूर जुड़ें।

👉 अपने इलाके के कैंप की तारीख, जगह और ज़रूरी कागज़ों की पूरी लिस्ट यहाँ देखें: [Topic 1 पोस्ट का लिंक]

सूचना: यह लेख जानकारी के लिए है। प्रीमियम, कवर और नियम सरकार बदल सकती है। अंतिम जानकारी के लिए jansuraksha.gov.in या अपनी बैंक शाखा से पुष्टि करें।

Yash Jaiswal

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